खरखौदा थाने की भूमि पर मस्जिद होने का मामला: अभिलेखों की जांच के बाद होगी कार्रवाई

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खरखौदा थाने की भूमि पर मस्जिद होने का मामला: अभिलेखों की जांच के बाद होगी कार्रवाई

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  • Publish Date - June 19, 2026 / 08:56 PM IST,
    Updated On - June 19, 2026 / 08:56 PM IST

मेरठ, 19 जून (भाषा) मेरठ के खरखौदा थाना परिसर में स्थित एक मस्जिद के कथित रूप से थाने की भूमि पर बने होने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अविनाश पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि संबंधित पक्षों से अभिलेख मांगे गए हैं और उनकी जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी ने एक बयान में कहा कि थाना परिसर में नए आवासों के निर्माण की योजना के तहत राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में उसकी भूमि की पैमाइश कराई गई थी और इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक मस्जिद थाने की भूमि पर स्थित है।

उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने मस्जिद प्रबंधन तथा अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर भूमि एवं निर्माण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है।

पांडेय ने कहा कि उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और उच्चतम न्यायालय के अतिक्रमण संबंधी निर्देशों के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने मामले में 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर विभिन्न हिंदू संगठन आंदोलन शुरू करेंगे।

उन्होंने जिले में कथित अवैध मस्जिदों, पीर-मजारों और मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।

उधर, मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष भी सक्रिय है। मस्जिद के संबंध में मुस्लिम पक्ष ने भी प्रशासन के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया है।

मशरिकी जमीयत उलेमा-ए-उत्तर प्रदेश और नायब शहर काजी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल में डीआईजी को ज्ञापन सौंपकर कहा था कि मस्जिद से संबंधित वैध अभिलेख उपलब्ध हैं और उसे ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार