Delhi HC imposes Rs 25000 fine on jailor
बरेलीः वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्तर की एथलीट के साथ यौन शोषण के मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को कोच को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कुमार मयंक ने कोच साहिबे आलम पर जुर्माना भी लगाया।
पुलिस अधीक्षक (नगर) मानुष पारीक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि प्रशिक्षक आलम ने उनकी नाबालिग बेटी को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा दिलाने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में थाना बारादरी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोप है कि 2017 में मानसून मैराथन के दौरान आलम ने 14 वर्षीय एथलीट को नैनीताल ले जाकर यौन शोषण का षड्यंत्र रचा था, उसने पीड़िता को एक होटल में ठहराया था जहां उसे जबरन अश्लील वीडियो दिखाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और दुष्कर्म का प्रयास किया।