बरेली में मां से दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा

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बरेली में मां से दुष्कर्म करने के दोषी बेटे को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - February 22, 2026 / 12:39 AM IST,
    Updated On - February 22, 2026 / 12:39 AM IST

बरेली (उप्र), 21 फरवरी (भाषा) बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने अपनी मां से दुष्कर्म करने के जुर्म में बेटे को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुरेश बाबू साहू ने बताया कि बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) अशोक कुमार यादव (तृतीय) ने इस मामले में किशन लाल को दोषी मानते हुए उस पर 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

साहू ने बताया कि एक महिला ने 12 अक्टूबर 2021 को थाना भमोरा में शिकायत दर्ज कराई कि 10 अक्टूबर 2021 की रात उनके बेटे किशन लाल ने यह कहकर दरवाजा खुलवाया कि उसे भूख लगी है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वह कमरे में घुसा, उसने उनका गला दबाया और उससे दुष्कर्म किया।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी की और आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अदालत में आठ गवाहों को पेश किया गया। अंततः अदालत ने किशन लाल को दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी