Abbas Ansari Hate Speech Case: विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, भड़काऊ भाषण से जुड़ा है मामला

Abbas Ansari Hate Speech Case: मऊ सदर से सुभासपा के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।

Abbas Ansari Hate Speech Case: विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, भड़काऊ भाषण से जुड़ा है मामला

Abbas Ansari Hate Speech Case/ Image Credit: ANI X Handle

Modified Date: May 31, 2025 / 03:05 pm IST
Published Date: May 31, 2025 2:58 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मऊ सदर से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।
  • मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया था और अब 2 साल की सजा सुनाई है।
  • कोर्ट ने अब्बास अंसारी पर 2 हजार रुपए का जुरमाना भी लगाया है।

मऊ : Abbas Ansari Hate Speech Case: उत्तर प्रदेश के मऊ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, मऊ सदर से सुभासपा के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया था और अब 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अब्बास अंसारी पर 2 हजार रुपए का जुरमाना भी लगाया है। इस मामले में सह-आरोपी मंसूर अंसारी को अदालत ने केवल 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी पाया और 6 माह की सजा सुनाई है।

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जानें के बाद विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि, वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया. इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे।

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क्या है मामला?

बता दें कि, साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के दौरान मऊ में सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि, सरकार बनने के बाद वे अफसर को देख लेंगे। इसके बाद ही अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, धर्म-जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। वहीं अब सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाया है। इसके बाद अब कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है।


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