बलिया में शादी का झांसा देकर घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज

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बलिया में शादी का झांसा देकर घरेलू सहायिका के साथ दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - July 5, 2026 / 05:15 PM IST,
    Updated On - July 5, 2026 / 05:15 PM IST

बलिया (उप्र), पांच जुलाई (भाषा) बलिया में पुलिस ने एक दलित घरेलू सहायिका के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और उस पर धर्म बदलने का दबाव डालने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि 22 वर्षीय पीड़िता का आरोप है कि शादी और संपत्ति देने का झांसा देकर उसके साथ नौ साल से शारीरिक और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए।

पुलिस के अनुसार, शनिवार को नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित युवती की तहरीर पर नगरा कस्बे के जलालुद्दीन (24) के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम व एससी/एसटी अधिनियम की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, युवती ने तहरीर में आरोप लगाया है कि जलालुद्दीन उसके निर्धन और अनाथ होने की मजबूरी का लाभ उठाकर उसे घर का काम कराने के लिए ले आया।

आरोप है कि जलालुद्दीन ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए एक दिन शारीरिक संबंध बना लिये और इस कृत्य को जब उसने अपने परिजनों को बताने को कहा तो आरोपी ने शादी और संपत्ति का झांसा देकर उससे पांच साल पहले 10 अगस्त 2021 को ‘‘लिखित समझौता’’ करते हुए शादी कर ली, जबकि उस समय उसकी आयु 17 वर्ष ही थी।

पीड़िती की शिकायत के अनुसार, उस समय उससे कहा गया कि जिस दिन वह 20 साल की हो जाएगी, आरोपी उससे विधिवत शादी करेगा और अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी दे देगा।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि इस बीच वह गर्भवती हो गई तो उसका धोखे से गर्भपात करा दिया गया। आरोप है कि शादी के लिए कहने पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

रसड़ा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रजनीश ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा पीड़िता का बलिया की एक अदालत में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

सीओ ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भाषा सं आनन्द शफीक

शफीक