संत कबीरनगर में सपा सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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संत कबीरनगर में सपा सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - September 20, 2026 / 03:38 PM IST,
    Updated On - September 20, 2026 / 03:38 PM IST

संत कबीरनगर (उप्र), 20 सितंबर (भाषा) संत कबीरनगर जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद के मामले में अब समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, विशाल कुमार की शिकायत पर बखिरा पुलिस ने निषाद के खिलाफ शनिवार देर रात भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुशील कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले शनिवार को पुलिस सूत्रों ने बताया था कि संत कबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र के अमरडोभा गांव के पास शुक्रवार रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के शोभायात्रा के दौरान सपा सांसद की स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) को कथित तौर पर पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था।

सांसद की ओर से इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी, जिसके बाद शनिवार को बखिरा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(2) (दंगा), 110 (गैर-इरादतन हत्या के प्रयास), 324(4) (शरारतपूर्ण कृत्य) आदि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

संत कबीरनगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप कुमार मीणा ने कहा था कि सांसद की ओर से शिकायत मिली है और पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, दूसरी ओर बखिरा थाना क्षेत्र निवासी विशाल कुमार ने सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया कि शुक्रवार देर रात शोभायात्रा के दौरान डीजे बंद करने को लेकर अफरा-तफरी मच गई।

विशाल का दावा है कि इसी दौरान सांसद अपनी गाड़ी से मौके पर पहुंचे और उनकी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जब विरोध किया तो सांसद और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की व जान से मारने की धमकी दी।

विशाल की शिकायत पर बखिरा पुलिस ने सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद के खिलाफ शनिवार देर रात भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 110 (गैर-इरादतन हत्या के प्रयास), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 191(2) (दंगा), 351(3) (आपराधिक धमकी), 352 (जानबूझकर अपमान) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके सांसद लक्ष्मीकांत निषाद को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद को अपमानित होना पड़ा और उनकी गाड़ी तोड़ दी गई।

यादव ने कहा कि सांसद किसी तरह अपनी जान बचा पाए और दावा किया कि ‘‘यही भाजपा की कानून-व्यवस्था है।’’

भाषा सं आनंद खारी

खारी