डेयरी मालिक की हत्या के दोषी दो भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास

डेयरी मालिक की हत्या के दोषी दो भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - December 4, 2024 / 08:24 AM IST,
    Updated On - December 4, 2024 / 08:24 AM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), चार दिसंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने एक डेयरी मालिक की हत्या के तीन साल पुराने मामले में दो भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता नीरज मलिक ने बुधवार को बताया कि अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने सगे भाई आदिल और शाकिब के साथ-साथ आरिफ, जुल्फिकार और जियाउल नामक अन्य को हत्या का दोषी ठहराते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मलिक ने बताया कि नौ मई 2021 को जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में एक डेयरी मालिक की पांच लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

भाषा सं सलीम खारी

खारी