वाराणसी, 19 दिसंबर (भाषा) आज़ाद सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को चौक थाने में दर्ज मानहानि के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
यह आदेश प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडे की अदालत ने दिया।
वाराणसी निवासी और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी अंबरीश सिंह ने ठाकुर द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद अदालत का रुख किया था, जिसमें उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जिससे उनका दावा है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
ठाकुर के वकील अनुज यादव ने रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी कि जिन मामलों में पुलिस न्यायिक हिरासत की मांग कर रही थी, उन सभी मामलों में अधिकतम सज़ा सात साल से कम है और ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी वर्जित है।
उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक रिमांड नहीं दी जा सकती।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित है और न्यायिक रिमांड की अनुमति है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने न्यायिक रिमांड आवेदन को स्वीकार कर लिया और पूर्व आईपीएस अधिकारी को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया।
भाषा सं जफर शफीक
शफीक