मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 14 अक्टूबर (भाषा) मुजफ्फरनगर में एक विशेष अदालत ने एक महिला से बलात्कार करने की कोशिश के आरोपी एवं पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज दी और उनसे अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है।
अदालत में पेश नहीं होने के कारण राणा के खिलाफ पहले ही एक गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है।
पढ़ें- दुर्गा विसर्जन में नहीं निकलेंगे चल समारोह, पंडालों से सीधे घाट जाएंगी प्रतिमाएं, देखिए नई गाइडलाइन
विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए राणा से अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राणा के खिलाफ 2001 में मामला दर्ज किया गया था।
पढ़ें- कालाबाजारी करने वालों पर लगेगी रासुका, इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला
पीड़िता ने सिविल लाइन्स पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि राणा ने नौकरी दिलाने के बहाने उसे मुजफ्फरनगर बुलाया और एक अन्य व्यक्ति सरताज के साथ मिलकर उसका बलात्कार करने की कोशिश की।
ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों…
1 hour agoपहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का…
2 hours ago