लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री को मिली 7 साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी

लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री को मिली 7 साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी Azam Khan sentenced to 7 years

लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री को मिली 7 साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी

Azam Khan sentenced to 7 years

Modified Date: March 18, 2024 / 05:38 pm IST
Published Date: March 18, 2024 5:38 pm IST

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री को ये सजा मिली है। इसके अलावा तीन दोषियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली शामिल हैं।

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बता दें कि आजम खान के साथ चार आरोपियों को 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दरअसल, साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर हंगाम किया था।

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आरोप है कि वहां मौजूद घर में घुसकर लोगों से मारपीट की गई थी। पैसे और सामान लूट लिए गए थे। यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहतेशाम ने आजम खान सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें आजम खान को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना गया, जबकि बाकी तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे गंभीर दोष सिद्ध हो चुके हैं।

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