Govt Employees Holidays: सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर बदला नियम! अब यहां से मिलेगी स्वीकृति, सभी विभागों को निर्देश जारी

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सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर बदला नियम! अब यहां से मिलेगी स्वीकृति, Govt Make New Rules of Employees Holidays

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  • Publish Date - February 14, 2026 / 05:30 PM IST,
    Updated On - February 14, 2026 / 05:30 PM IST
HIGHLIGHTS
  • यूपी में अब सभी प्रकार की छुट्टियां ‘मानव संपदा’ पोर्टल से ही स्वीकृत होंगी।
  • सभी राज्य कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य।
  • एपीआर और एसीआर सहित सेवा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन होंगी।

लखनऊः New Rules of Employees Holidays उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को शासनादेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब सभी प्रकार की छुट्टियां अनिवार्य रूप से ‘मानव संपदा’ पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत की जाएं। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को आदेश भेज दिया गया है।

दरअसल, आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘मानव संपदा’ पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें सभी कार्मिकों का पंजीकरण अनिवार्य है और अवकाश स्वीकृति की व्यवस्था भी इसी के माध्यम से की गई है। हालांकि समीक्षा में पाया गया कि पूर्व के निर्देशों के बावजूद कई विभागों में छुट्टियां पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत नहीं की जा रही थीं। मुख्य सचिव ने 11 फरवरी 2026 को जारी पत्र में पूर्व में अलग-अलग तिथियों में जारी आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अवकाश संबंधी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और सभी पंजीकृत कर्मचारियों के अवकाश आवेदन केवल पोर्टल के जरिए ही स्वीकृत या निस्तारित किए जाएं।

कर्मचारियों को और भी मिले ये निर्देश

New Rules of Employees Holidays पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शत-प्रतिशत कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण और सभी प्रकार के अवकाश की ऑनलाइन स्वीकृति सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। समीक्षा में यह भी सामने आया कि एपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) और एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) ऑनलाइन भरने के निर्देशों का भी पूर्ण अनुपालन नहीं हो रहा है। इस वर्ष भी हजारों कर्मचारी समय पर अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज नहीं कर सके। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित कराएं और अवकाश सहित सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ‘मानव संपदा’ पोर्टल के माध्यम से ही संचालित करें।

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क्या अब यूपी के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए छुट्टी ऑनलाइन लेना अनिवार्य है?

हाँ। मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देशानुसार सभी प्रकार की छुट्टियां अब अनिवार्य रूप से ‘मानव संपदा’ पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत होंगी।

क्या ऑफलाइन छुट्टी आवेदन मान्य होगा?

नहीं। शासनादेश के अनुसार अवकाश संबंधी सभी आवेदन पोर्टल के जरिए ही स्वीकृत/निस्तारित किए जाएंगे।

क्या सभी कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है?

हाँ। शत-प्रतिशत कर्मचारियों का ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर पंजीकरण संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है।

क्या एपीआर और एसीआर भी ऑनलाइन भरना अनिवार्य है?

हाँ। वार्षिक संपत्ति विवरण (APR) और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) भी पोर्टल पर ऑनलाइन भरना अनिवार्य किया गया है।

यदि कोई विभाग पोर्टल का पालन नहीं करता तो क्या होगा?

शासन स्तर पर समीक्षा की जा रही है। निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों की तय की गई है।

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