हाथरस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में 15 जुलाई को होगी सुनवाई
हाथरस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में 15 जुलाई को होगी सुनवाई
हाथरस (उप्र), 16 जून (भाषा) हाथरस में दुष्कर्म के एक आरोप से बरी हुए तीन युवकों की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अदालत ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है और अब 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बरी हुए तीनों युवकों के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया है कि उनके एक मुवक्किल रामकुमार उर्फ रामू की तरफ से एसीजेएम दीपक नाथ सरस्वती के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जो सोमवार को स्वीकार कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि अब इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश सांसद-विधायक अदालत (नंबर पांच) विजय कुमार द्वितीय की अदालत में सुनवाई होगी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सरस्वती ने 13 मई को यह याचिका खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि सितंबर 2020 में हाथरस के एक गांव की दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसके गांव के चार लोगों पर इस अपराध का आरोप लगाया गया था।
सीबीआई की जांच और मुकदमे के बाद उनमें से तीन व्यक्तियों रामकुमार, लवकुश और रवि को बरी कर दिया गया था, जबकि संदीप को दोषी पाया गया था, जो फिलहाल जेल में है।
बरी हुए तीन व्यक्तियों को कथित रूप से ‘‘आरोपी’’ कहने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की गई थी। हाथरस की एक अदालत ने 13 मई को यह याचिका खारिज कर दी थी।
भाषा सं आनन्द जोहेब
जोहेब

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