हाथरस (उप्र), 29 जनवरी (भाषा) हाथरस भगदड़ मामले में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक पुलिस निरीक्षक की गवाही हुई। मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।
बचाव पक्ष के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि दो जुलाई 2024 को जिले के सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र के मुग़लगढ़ी व फुलरई गांव के बीच सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में हुई। इस दौरान बतौर गवाह पेश हुए पुलिस निरीक्षक धीरज कुमार गौतम का बयान दर्ज किया गया।
उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।
हाथरस में दो जुलाई 2024 को मुगलगढ़ी और फुलरई गांवों की सीमा पर आयोजित सूरजपाल का सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों समेत 121 लोगों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य लोग घायल हुए थे।
इस मामले में पुलिस ने सूरजपाल के सेवादार देवप्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया है। सभी पर आरोप तय हो चुके हैं। वे सभी जमानत पर हैं। इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पन्ने का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया है।
भाषा सं. सलीम शफीक
शफीक