सुलतानपुर (उप्र), सात मई (भाषा) सुलतानपुर की एक विशेष सांसद-विधायक अदालत ने बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह से संबंधित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई जांच अधिकारी के उपस्थित नहीं होने के बाद स्थगित कर दी।
मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की गई है।
‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के वकील मदन प्रताप सिंह ने बताया कि मामला बंधुआ कलां थाने में दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि मामले में लगभग सभी सबूत रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और बृहस्पतिवार को जांच अधिकारी की गवाही होनी थी, लेकिन अधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
वकील ने कहा, ‘अदालत ने अब अगली सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की है। संभावना है कि उस दिन जांच अधिकारी का बयान दर्ज होगा।’
मामला अप्रैल 2021 में हुए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कलां थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी।
इस मामले में संजय सिंह, 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
जांच के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिनमें मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव शामिल हैं।
बाकी आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। संजय सिंह के बार-बार अदालत में न हाजिर होने के कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया गया था।
जुलाई 2024 में, ‘आप’ नेता ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।
भाषा सं जफर जोहेब
जोहेब