संभल के सपा विधायक से जुड़ा अवैध तीन मंजिला निर्माण अनधिकृत घोषित, ध्वस्तीकरण नोटिस जारी

संभल के सपा विधायक से जुड़ा अवैध तीन मंजिला निर्माण अनधिकृत घोषित, ध्वस्तीकरण नोटिस जारी

संभल के सपा विधायक से जुड़ा अवैध तीन मंजिला निर्माण अनधिकृत घोषित, ध्वस्तीकरण नोटिस जारी
Modified Date: August 19, 2026 / 10:15 pm IST
Published Date: August 19, 2026 10:15 pm IST

संभल (उप्र), 19 अगस्त (भाषा) संभल जिला प्रशासन ने तीन मंजिला एक निर्माण को अनधिकृत घोषित कर दिया है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद को ‘मुतवल्ली’ (देखरेख करने वाला, वक्फ़ या मस्जिद की संपत्ति की व्यवस्था या प्रबंध करने वाला व्यक्ति) के रूप में दर्ज हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्षों को इसे स्वयं ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया किया है।

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया तो वह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और इसका खर्च भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा।

संभल के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) विकास चंद्र ने कहा कि लगभग 53 फीट चौड़े एवं 60 फीट लंबे क्षेत्र में फैली तीन मंजिला संरचना का निर्माण अय्यूब अहमद उर्फ छिद्दा पहलवान के बेटे मौलाना आरिफ, मकबूल अहमद के बेटे किरायेदार अय्यूब अहमद और मुतवल्ली नवाब इकबाल महमूद (सपा विधायक) के नाम पर दर्ज जगह पर बिना स्वीकृत भवन मानचित्र के किया गया था।

एसडीएम के अनुसार, विनियमित क्षेत्र, संभल के कनिष्ठ अभियंता द्वारा 20 जून, 2022 को प्रस्तुत एक निरीक्षण रिपोर्ट में 22 जून, 2022 को जारी कारण बताओ नोटिस का आधार बनाया गया, जिसके बाद निर्माण के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई।

मामले की सुनवाई के बाद सक्षम प्राधिकारी ने पांच फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश भवन संचालन विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा 10 के तहत निर्माण को अवैध घोषित कर दिया था और इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था।

लेकिन संभल जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 17 मार्च, 2026 को दायर एक अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती दी गई थी।

हालांकि, जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 11 अगस्त, 2026 के एक आदेश में अपील को खारिज कर दिया था।

प्रशासन ने अब संबंधित पक्षों को आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर संरचना को स्वयं ध्वस्त करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की अदालत से अपील खारिज होने के साथ, प्रशासन ने अब अवैध घोषित निर्माण के खिलाफ आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार


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