मुजफ्फरनगर की भांति पूरे उत्तर प्रदेश में जारी हो सकता है होटलों,ढाबों पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश

मुजफ्फरनगर की भांति पूरे उत्तर प्रदेश में जारी हो सकता है होटलों,ढाबों पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश

मुजफ्फरनगर की भांति पूरे उत्तर प्रदेश में जारी हो सकता है होटलों,ढाबों पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश
Modified Date: July 19, 2024 / 05:36 pm IST
Published Date: July 19, 2024 5:36 pm IST

लखनऊ, 19 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेलों सहित भोजनालयों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला किया। सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जल्द ही एक औपचारिक आदेश जारी होने की संभावना है।

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक सिंह ने सोमवार को कहा था, “जिले में कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां लगभग 240 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग है। मार्ग पर स्थित सभी होटलों, ढाबों और ठेले वालों से अपने मालिकों या फिर वहां काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया है। यह इसलिए जरूरी है, ताकि किसी कांवड़िये के मन में कोई भ्रम न रहे।”

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उन्होंने संवाददाताओं से कहा था, ‘ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कांवड़ियों के बीच कोई भ्रम न हो और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो। सभी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं।’

मेरठ के बाट-माप विभाग के प्रभारी वी के मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार, प्रत्येक रेस्टोरेंट या ढाबा संचालक के लिए फर्म का नाम, अपना नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य है। उनके अनुसार ‘जागो ग्राहक जागो’ योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना अनिवार्य है।

भाषा अरुणव आनन्द

राजकुमार

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