आठ साल की बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद

आठ साल की बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद

आठ साल की बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: August 24, 2022 6:14 pm IST

भदोही (उप्र) 24 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश में भदोही की एक विशेष पोक्सो अदालत ने आठ साल की बच्ची के बलात्कार करने के जुर्म में बुधवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) डाक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र में 12 अक्टूबर, 2021 की शाम को आठ साल की यह बच्ची खेल रही थी, उसी दौरान उसका पड़ोसी उसे अपने साथ ले गया और उसने उसके साथ बलात्कार किया।

मिश्रा के अनुसार पीड़िता की मां ने 14 अक्टूबर, 2021 को आदर्श गुप्ता उर्फ़ बंटू (22) के खिलाफ पोक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) मधु डोगरा की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज पोक्सो अदालत ने आदर्श गुप्ता उर्फ़ बंटू को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए।

भाषा सं जफर

राजकुमार

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