पांच साल की बच्ची के अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद

पांच साल की बच्ची के अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद

पांच साल की बच्ची के अपहरण एवं उसके साथ बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल की कैद
Modified Date: October 8, 2025 / 09:43 pm IST
Published Date: October 8, 2025 9:43 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), आठ अक्टूबर (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने पांच साल की बच्ची के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे बीस साल कैद की सजा सुनाई।

सरकारी वकील विक्रांत राठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश अलका भारती ने बुधवार को आरोपी मेहकर (26) को भारतीय दंड संहिता (भादंसं) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

राठी ने कहा, ‘‘अदालत ने मेहकर को भादंसं की धाराओं 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया।’’

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राठी ने कहा, ‘‘यह घटना अप्रैल 2024 में जिले के खतौली थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।’’

अभियोजन पक्ष ने कहा कि पांच साल की पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी मेहकर उसे फुसलाकर पास के जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार


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