बलिया (उप्र), 14 अक्टूबर (भाषा) बलिया की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची के यौन शोषण के दो वर्ष पुराने मामले में सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की बच्ची का उसी थाना क्षेत्र के नेछुआडीह गांव के मन्नू भारती ने 16 दिसंबर 2023 को यौन शोषण किया था।
इस मामले में बच्ची की मां की तहरीर पर मन्नू भारती के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी मन्नू भारती को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पच्चीस हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया।
भाषा सं जफर वैभव शोभना
शोभना