नाबालिग लड़के से कुकर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को मौत की सजा

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नाबालिग लड़के से कुकर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को मौत की सजा

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  • Publish Date - March 26, 2026 / 01:26 AM IST,
    Updated On - March 26, 2026 / 01:26 AM IST

कुशीनगर (उप्र), 25 मार्च (भाषा) कुशीनगर ज़िले की एक अदालत ने नाबालिग लड़के से कुकर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में बुधवार को 22 वर्षीय एक युवक को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

अदालत ने मात्र 13 कार्य दिवसों में सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक कुशीनगर के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ने आरोपी पिंटू उर्फ़ कोयल को दोषी ठहराया और उसे फांसी तथा तीन लाख 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन ने बताया कि जटहां बाजार थाना क्षेत्र निवासी 13 वर्षीय किशोर 22 फ़रवरी 2026 को एक तिलक समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा और अगले दिन उसका शव एक मंदिर के नजदीक मिला।

पुलिस के मुताबिक मामले की जांच और डिजिटल सुबूतों के आधार पर आरोपी को 25 फ़रवरी को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मात्र नौ कार्य दिवसों के भीतर जांच पूरी कर ली और सात मार्च को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अदालत ने मात्र 13 कार्य दिवसों के भीतर 25 मार्च को अपना फ़ैसला सुना दिया।

भाषा सं सलीम धीरज

धीरज