बलिया में नाबालिग किशोरी को अगवा करने के दोषी को आठ साल कारावास की सजा

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बलिया में नाबालिग किशोरी को अगवा करने के दोषी को आठ साल कारावास की सजा

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  • Publish Date - February 7, 2026 / 12:35 PM IST,
    Updated On - February 7, 2026 / 12:35 PM IST

बलिया (उप्र), सात फरवरी (भाषा) बलिया की एक विशेष अदालत ने एक किशोरी को अगवा करने के सात साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ साल कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम कांत की अदालत ने शुक्रवार को देवगन कुमार यादव को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी करार देते हुए आठ साल की कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

एसपी ने बताया कि देवगन कुमार यादव ने पांच जनवरी 2019 की रात्रि में एक 17 वर्षीय किशोरी को अगवा कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के दादा की तहरीर पर पुलिस ने देवगन के विरुद्ध अपहरण की धाराओं तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की सुसंगत धारा में नामजद मामला दर्ज किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करके उसे सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द नेत्रपाल अमित

अमित