हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 23, 2025 / 10:33 PM IST,
    Updated On - April 23, 2025 / 10:33 PM IST

सोनभद्र (उप्र), 23 अप्रैल भाषा) जिले की एक अदालत ने पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में बुधवार को एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक के मुताबिक, ग्राम रामगढ़ निवासी पंकज कुमार ने अप्रैल 2020 में कोन थाने में शिकायत देकर बताया था कि उसके पिता कुबेर प्रसाद की राजेश्वर कन्नौजिया ने फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी।

अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जितेन्द्र कुमार द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी राजेश्वर कन्नौजिया को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान