उप्र : मेरठ में हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

उप्र : मेरठ में हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

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  • Publish Date - August 29, 2025 / 12:52 AM IST,
    Updated On - August 29, 2025 / 12:52 AM IST

मेरठ, 28 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक अदालत ने वर्ष 2021 में हुए एक हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 मार्च 2021 को ग्राम अटौरा निवासी राजकुमार के 18 वर्षीय पुत्र अभिषेक की हत्या कर उसका शव बोरे में डालकर तालाब में फेंक दिया गया था।

पुलिस के अनुसार अटौरा गांव के निवासी अभिषेक का गांव की ही एक युवती अदिति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना के दिन रात को अभिषेक प्रेमिका के घर गया था। देर रात 12 बजे तक जब वह नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की।

अगले दिन सुबह तालाब के किनारे अभिषेक का शव बोरी में मिला। राजकुमार ने युवती, उसके पिता अनुज कुमार, चाचा ओंमकार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 राजमंगल सिंह यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को तीनों अभियुक्तों—अनुज कुमार, ओंमकार और अदिति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

भाषा

सं, जफर, रवि कांत रवि कांत