मिर्जापुर (उप्र), 19 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कथित ‘जिम जिहाद’ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ ‘गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम’ के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी इमरान खान और मौलाना खलीलुद्दीन समेत सभी आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हैं और मिर्जापुर जिला कारागार में बंद हैं। पुलिस इस मामले में अदालत में छह हजार पन्नों का आरोप-पत्र भी दाखिल कर चुकी है।
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना इमरान खान अपने साथियों के साथ मिलकर जिम में आने वाली हिंदू महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले उनसे दोस्ती करते और फिर उन्हें गुमराह करके धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। इतना ही नहीं, आरोपी उन्हें बुर्का पहनाकर कलमा पढ़वाते। शिकायत के अनुसार, इन महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो दिखाकर उनसे पैसे भी ऐंठे जाते थे।
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए लड़कियों को जिम में प्रशिक्षण के बहाने बहलाता-फुसलाता था और शारीरिक संबंध बनाकर आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो तैयार करता था।
पुलिस ने इसे समाज में भय और आतंक फैलाने का तरीका माना है।
कोतवाली देहात थाने में 19/20 जनवरी को उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान कुछ और धाराएं बढ़ाकर 17 अप्रैल को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया।
जांच के बाद सभी 10 आरोपियों के खिलाफ ‘गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम’ के तहत भी मामला दर्ज किया गया। फिलहाल सभी आरोपी मिर्जापुर जिला कारागार में बंद हैं।
भाषा सं आनन्द सुरेश
सुरेश