मुजफ्फरनगर (उप्र), 13 अगस्त (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने हत्या के 12 साल पुराने एक मामले में आरोपी चार लोगों को बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनायी।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 14 जुलाई 2014 को शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के भभिसा गांव में पुरानी रंजिश के चलते रामवीर, राजीव, राहुल और हरेंद्र कुमार ने पवन कुमार के घर में घुसकर उसे गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गयी।
उन्होंने बताया कि वारदात में पवन का भाई अशोक भी गोली लगने से घायल हो गया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि त्वरित अदालत के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों – रामवीर, राजीव, राहुल और हरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनायी।
साथ ही दोषी करार दिये गये लोगों पर कुल एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भाषा सं. सलीम शफीक
शफीक