मुजफ्फरनगर, 17 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने पड़ोसी शामली जिले में 2011 में लूट के प्रयास के दौरान एक किसान की हत्या के मामले में चार लोगों को शुक्रवार को मृत्युदंड सुनाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अजीत, सूरज उर्फ काला, अनिल और सुनील को पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक पर 1.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि भोकरहेड़ी गांव के किसान राज सिंह 20 अगस्त 2011 को अपने दोस्त बिजेंद्र के साथ मोटरसाइकिल से अपनी बहन के घर जा रहे थे तभी शामली थाना क्षेत्र के कुडाना गांव के पास अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोक लिया।
कुमार ने बताया कि आरोपियों ने दोनों को लूटने की कोशिश की और राज सिंह द्वारा विरोध किए जाने पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा बिजेंद्र को बांधकर पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया।
किसान के एक रिश्तेदार राहुल मलिक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया और आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर चारों को दोषी ठहराया।
भाषा सं आनन्द
सिम्मी
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