उप्र: मुजफ्फरनगर में पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी की हत्या करने पर पति को उम्रकैद की सजा

उप्र: मुजफ्फरनगर में पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी की हत्या करने पर पति को उम्रकैद की सजा

उप्र: मुजफ्फरनगर में पत्नी से दुष्कर्म के आरोपी की हत्या करने पर पति को उम्रकैद की सजा
Modified Date: April 30, 2026 / 07:38 pm IST
Published Date: April 30, 2026 7:38 pm IST

मुजफ्फरनगर, 30 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने पत्नी से दुष्कर्म करने के आरोपी की हत्या करने के लिए पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला भालोटिया ने तीन नवंबर 2022 को खतौली थाना क्षेत्र के चाचपुर गांव में हुई घटना के संबंध में पति आकाश को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

सरकारी वकील कुलदीप कुमार पुंढीर के मुताबिक, सूरज कुमार नाम के व्यक्ति को आकाश की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

पुंढीर ने बताया कि सूरज को जमानत दिये जाने से नाराज आकाश ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई सतेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर जांच की गई।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र


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