मुजफ्फरनगर : अधिवक्ता की हत्या मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा

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मुजफ्फरनगर : अधिवक्ता की हत्या मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा

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  • Publish Date - April 6, 2026 / 05:45 PM IST,
    Updated On - April 6, 2026 / 05:45 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), छह अप्रैल (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने एक अधिवक्ता का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में सोमवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अदालत ने चार में से तीन दोषियों को मौत की सजा जबकि एक को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने अधिवक्ता मोहम्मद समीर (28) के अपहरण और हत्या मामले में सोमवार को रिजवान अहमद, सिंगोल अल्वी और शालू उर्फ ​​अरबाज को मौत की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कुमार ने बताया कि अदालत ने मामले में सह-आरोपी दिनेश को सात साल कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

कुमार ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने रिजवान, सिंगोल अल्वी और शालू उर्फ ​​अरबाज को फांसी देने का आदेश दिया।

उन्होंने बताया कि फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम है, इसलिए तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई जाती है। हालांकि,प्रक्रिया के तहत इस फैसले की पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।

कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 2019 में मोहम्मद समीर का अपहरण किया गया था और घटना के कुछ दिन बाद उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज