New Traffic Rules in Uttar Pradesh
New Traffic Rules : लखनऊ। योगी सरकार 2.0 हर रोज कुछ नया ऐलान कर रही है। इस बीच योगी सरकार ने गाड़ियों पर लगने वाले चालान को लेकर नई योजना बनाई है। इस योजना के नियमों से वाहन स्वामियों को टैक्स संबंधित राहत मिलेगी।
मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार कॉमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने को सुलझाने के लिए ओटीएस योजना (OTS Yojana) लेकर आई है। योगी सरकार की इस योजना के तहत जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे 20 लाख कॉमर्शियल वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ सभी बकाया टैक्स वाले वाहनों के मालिकों को मिलेगा। बताया जा रहा है कि योजना के तहत एक अप्रैल, 2020 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच महीने तक के लिए नियम व शर्तों के तहत छूट दी जाएगी। इस योजना के नियम के अनुसार प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स जमा करने की व्यवस्था अलग-अलग है। हालांकि बसों का टैक्स हर महीने जमा होता है, इसके अलावा चार पहिया टैक्सियों का तीन महीने में, तिपहिया व माल वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है। ऐसे में बार-बार टैक्स जमा होने के कारण इसमें नियमितता नहीं होती। जिसके कारण कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स का बकाया ज्यादा हो जाता है। कॉमर्शियल वाहनों की आयु सीमा निर्धारण में भी एक समानता नहीं होती।
योगी सरकार की इस नई योजना के नियमों के अनुसार ऐसे वाहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा जैसे कि वाहनों के पुराने हो जाने पर उसका रखरखाव महंगा हो जाता है, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती। इस कारण उनके वाहन पर टैक्स भी बढ़ता है और जुर्माना भी बढ़ता जाता है। इतना ही नहीं वाहन की आयु अधिक होने, संचालन न होने के कारण, अस्तित्वहीन हो जाने, दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वाहनों का पंजीकरण कार्यालय में निरस्त न होने के कारण विभाग के कागजों में उसका बकाया और जुर्माना बढ़ता रहता है। इन सभी मामलों में ये योजना कारगर होगी।
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