Balia News: योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, जानें क्या है पूरा मामला

Balia News: अभियान पक्ष के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उप-निरीक्षक सत्येंद्र राय की शिकायत पर नौ सितंबर 2015 को बलिया नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Balia News: योगी सरकार के मंत्री के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट, जानें क्या है पूरा मामला
Modified Date: October 14, 2025 / 10:01 pm IST
Published Date: October 14, 2025 9:37 pm IST
HIGHLIGHTS
  • CRPC की धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन
  • 15 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश
  • निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से जुड़े 10 साल पुराना मामला

बलिया (उप्र): Balia News, जिले की एक अदालत निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन से जुड़े 10 साल पुराने एक मामले में पेश न होने के कारण उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अभियान पक्ष के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उप-निरीक्षक सत्येंद्र राय की शिकायत पर नौ सितंबर 2015 को बलिया नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

CRPC की धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन

शिकायत में भाजपा नेता दयाशंकर सिंह, नागेंद्र पांडेय और 17 अन्य लोगों के साथ 100 से 150 अज्ञात व्यक्तियों का नाम शामिल था, जिन पर CRPC की धारा 144 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मालगोदाम रोड पर यातायात बाधित करने का आरोप है।

Balia News, व्यापारी नेता अरविंद गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता राम कृष्ण यादव ने बताया कि विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए, भाजपा नेता नागेंद्र पांडेय और अरविंद गांधी सहित आठ अभियुक्तों की हाजिरी माफी के आवेदन स्वीकार कर लिए, लेकिन सिंह सहित शेष अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व आदेश के अनुसार गैर-जमानती वारंट जारी किया।

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दयाशंकर सिंह और 15 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश

उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत का आदेश मंगलवार को जारी किया गया। इससे पहले तीन जुलाई को, इसी अदालत ने मामले में दयाशंकर सिंह और 15 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com