Order to Close all School
लखनऊ। स्कूल जाने वाले कई ऐसे बच्चे होते है, जो स्कूल जाने के बजाए स्कूल ड्रेस में पार्क, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों जाते है। यानी घर से निकलकर बच्चे स्कूल के अलावा घूमते रहते है। ऐसे बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्टूडेंट्स यूनिफॉम में दिख तो उन्हें प्रवेश न दिए जाए।
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जारी आदेश के अनुसार, ये प्रतिबंध 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर लागू किया जाएगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चौधरी ने सार्वजनिक स्थानों पर अगर स्टूडेंट्स अगर दिखे तो प्रवेश न दिया जाए। मामले में डा. शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर दिया है। उन्होंने एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट भी मांगी है।
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सदस्य डॉ. शुचिता चौधरी ने कहा कि स्कूल समय में बच्चे स्कूल न जाकर इधर उधर घूमते रहते है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। मामले में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश पर कार्यवाही कर रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है।