Ban on Pan Masala in The Assembly: अब विधानसभा परिसर में नहीं खा पाएंगे गुटखा और पान मसाला, पकड़े जानें पर होगी ये कार्रवाई

Ban on Pan Masala in The Assembly: अब विधानसभा परिसर में नहीं खा पाएंगे गुटखा और पान मसाला, पकड़े जानें पर होगी ये कार्रवाई

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  • Publish Date - March 5, 2025 / 06:28 PM IST,
    Updated On - March 5, 2025 / 06:34 PM IST

Ban on Pan Masala in The Assembly | Photo Credit: IBC24 Customize

HIGHLIGHTS
  • यूपी विधानसभा में गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह बैन।
  • नियम तोड़ने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्वच्छता पर जोर दिया।

लखनऊ: Ban on Pan Masala in The Assembly उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को विधानसभा परिसर में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इससे एक दिन पहले महाना ने विधानसभा परिसर में कार्यवाही के दौरान एक सदस्य द्वारा पान मसाला थूके जाने की घटना पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।

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Ban on Pan Masala in The Assembly विधानसभा अध्यक्ष ने कथित तौर पर कर्मचारियों से गंदगी साफ करने को कहा था। हालांकि महाना ने विधायक का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि उन्हें पता है कि ऐसा करने वाला कौन है। महाना ने सभी सदस्यों को जनता द्वारा चुने गए विधायकों के रूप में स्वच्छता के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई।

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बुधवार को प्रश्नकाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने घोषणा की, ‘‘तत्काल प्रभाव से विधानसभा परिसर के अंदर पान मसाला और गुटखा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विधानसभा परिसर में गुटखा या पान मसाला खाते हुए पाए जाने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।’’

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विधानसभा में मौजूद कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि महंगाई के कारण जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर महाना ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘उन माननीय सदस्यों के नाम नोट कर लीजिए जो अधिक जुर्माना मांग रहे हैं। अगर वे थूकते हुए पकड़े गए तो हम उनसे अतिरिक्त जुर्माना वसूलेंगे।’’ उनकी इस टिप्पणी पर विधानसभा में ठहाके गूंज उठे।

"यूपी विधानसभा परिसर में गुटखा और पान मसाला क्यों बैन किया गया?"

यह फैसला स्वच्छता बनाए रखने और परिसर को गंदगी से बचाने के लिए लिया गया है।

"क्या इस नियम का उल्लंघन करने पर कोई सजा भी होगी?"

जो भी व्यक्ति विधानसभा परिसर में गुटखा या पान मसाला खाते हुए पकड़ा जाएगा, उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

"क्या यह प्रतिबंध सिर्फ कर्मचारियों पर लागू होगा?"

नहीं, यह नियम विधानसभा के सभी सदस्यों, कर्मचारियों, अधिकारियों और आगंतुकों पर भी लागू होगा।

"क्या भविष्य में इस जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है?"

कुछ सदस्यों ने जुर्माना बढ़ाने का सुझाव दिया है, लेकिन फिलहाल 1000 रुपये का ही जुर्माना तय किया गया है।