बागपत में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने डीजे के आकार, ध्वनि संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

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बागपत में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने डीजे के आकार, ध्वनि संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए

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  • Publish Date - July 27, 2026 / 09:40 AM IST,
    Updated On - July 27, 2026 / 09:40 AM IST

बागपत (उप्र) 27 जुलाई (भाषा) बागपत जिले में आगामी श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने कांवड़ यात्रियों, डीजे संचालकों और वाहन चालकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।

पुलिस ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि कांवड़ और डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीजे और ‘साउंड सिस्टम’ की ध्वनि सीमा 75 डेसीबल (डीबी) से अधिक नहीं होगी।

पुलिस ने निर्देश दिया कि कोई भी कांवड़ यात्री हॉकी, बेसबॉल बैट, लाठी-डंडा, तलवार अथवा किसी अन्य प्रकार का हथियार लेकर यात्रा में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा दोपहिया वाहन चालकों के लिए ‘मॉडिफाइड साइलेंसर’, प्रेशर हॉर्न तथा अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस ने श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने तथा प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ ही धार्मिक आस्था एवं मर्यादा का सम्मान करते हुए शांति, सौहार्द और अनुशासन बनाए रखने तथा सुरक्षित एवं सफल कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है।

बागपत पुलिस ने कहा कि सुरक्षित कांवड़ यात्रा उसकी प्राथमिकता है और इसमें श्रद्धालुओं का सहयोग महत्वपूर्ण है।

भाषा सं आनन्द सुरभि

सुरभि