राहुल गांधी मानहानि मामला: सुलतानपुर की अदालत ने शिकायतकर्ता को अंतिम मौका दिया

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राहुल गांधी मानहानि मामला: सुलतानपुर की अदालत ने शिकायतकर्ता को अंतिम मौका दिया

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  • Publish Date - August 21, 2026 / 07:52 PM IST,
    Updated On - August 21, 2026 / 07:52 PM IST

सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश), 21 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में शिकायतकर्ता को आवाज के नमूने से संबंधित आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने का शुक्रवार को अंतिम मौका दिया और अगली सुनवाई के लिए तीन सितंबर की तारीख तय की।

सांसद-विधायक अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की ओर से पेश किए गए आवेदनों और दलीलों पर गौर किया।

गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि मामले में शुक्रवार को दलीलें पेश की जानी थीं, हालांकि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए समय मांगा।

मिश्रा स्थानीय भाजपा नेता हैं।

अदालत ने उन्हें एक और मौका दिया, लेकिन चेतावनी दी कि यह अंतिम मौका होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर दलीलें पेश करनी होंगी।

पांडे ने कहा कि आवाज के नमूनों का मिलान करने की मांग वाला आवेदन पहले मजिस्ट्रेट और पुनरीक्षण अदालत ने भी खारिज कर दिया था।

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में इन आदेशों को चुनौती देना चाहता था, लेकिन आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मिलने में देरी के कारण उसने और समय मांगा।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने समय दे दिया और अगली सुनवाई के लिए तीन सितंबर की तारीख तय की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थीं, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं जफर जोहेब

जोहेब