बरेली, 16 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी एक रेलकर्मी को दोषी करार देते हुए उसे 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामानंद ने रेलवे में ‘ट्रैकमैन’ का काम करने वाले अर्जुन (46) को 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
उन्होंने आदेश दिया कि जुर्माने की 75 फीसदी रकम पीड़िता को दी जाए और जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त 18 महीने जेल में रहना होगा।
अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मानुष पारीक ने बताया कि बरेली जिले के सुभाष नगर थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने आठ फरवरी 2016 को बरेली के रेलवे कॉलोनी निवासी अर्जुन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया था कि चार व पांच फरवरी 2016 की दरमियानी रात उसकी 12 वर्षीय बेटी शौच के लिए निकली थी और इसी दौरान अर्जुन उसे उठाकर ले गया।
महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर उसकी बेटी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास करती रही लेकिन अर्जुन ने 15 मई 2016 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और जेल चला गया।
अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने 27 मई 2016 को मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
भाषा सं आनन्द जितेंद्र
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