बुलंदशहर में हत्या के मामले में छह व्यक्तियों को आजीवन कारावास

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बुलंदशहर में हत्या के मामले में छह व्यक्तियों को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - March 21, 2026 / 12:43 AM IST,
    Updated On - March 21, 2026 / 12:43 AM IST

बुलंदशहर (उप्र), 20 मार्च (भाषा) बुलंदशहर की एक अदालत ने 2017 में एक बारात निकलने के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या के मामले में छह लोगों को दोषी पाते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना ककोड़ क्षेत्र अंतर्गत गड़ाना गांव में एक जुलाई 2017 को बारात निकलने के दौरान डीजे बजाया जा रहा था। बारात जब गांव के ही रहने वाले राकेश (56) के घर के सामने से निकली तो उसने डीजे की आवाज हल्की करने को कहा। इसपर बारात में शामिल लोगों से उसका विवाद हो गया।

उन्होंने बताया कि बारात में शामिल कुछ लोगों ने गोलियां चलाईं जो राकेश को लग गईं। अस्पताल ले जाते समय राकेश की मौत हो गई। मामले में दो जुलाई 2017 को थाना ककोड़ पर नौ लोगो के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृतीय ने छह आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें से तीन अभियुक्तों- किक्का उर्फ कृष्ण कुमार, दीपक और टोनी प्रत्येक पर 55,000 रुपये और अन्य तीन अभियुक्तों- धर्मेन्द्र, नवीन और कृष्ण प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

तीन अभियुक्त जिनमें से एक की शादी थी और दो षड्यंत्र के अभियुक्त थे दोषमुक्त करार दिए गए। अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने में से दो लाख रुपये मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का अदालत द्वारा आदेश दिया गया है।

भाषा सं राजेंद्र सुरभि

सुरभि