Bareilly News: मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 20 हजार का जुर्माना

Bareilly News: उत्तर प्रदेश में बरेली की अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - June 13, 2025 / 03:09 PM IST,
    Updated On - June 13, 2025 / 03:12 PM IST

Ambikapur Crime News/ image source: ibc24 file image

HIGHLIGHTS
  • बरेली की अदालत ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
  • न्यायाधीश देवाशीष पांडेय ने को आरोपी ऋषिपाल सिंह को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया।
  • न्यायाधीश देवाशीष पांडेय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।’’

बरेली: Bareilly News: उत्तर प्रदेश में बरेली की एक विशेष जिला अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने शुक्रवार को बताया, ‘‘पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश देवाशीष पांडेय ने को आरोपी ऋषिपाल सिंह को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।’’

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2023 का है मामला

Bareilly News: घटना के समय ऋषिपाल की उम्र 20 साल थी। तिवारी ने बताया कि दुष्कर्म की घटना 11 नवंबर 2023 को जिले के आंवला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। तिवारी के अनुसार, चार-वर्षीय पीड़िता के पिता ने आंवला थाने में ऋषिपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि नाबालिग लड़की गांव के एक तालाब के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी ऋषिपाल उसे बहला-फुसलाकर एक बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा था आरोपी

Bareilly News: रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ऋषिपाल को पड़ोसी गांव के बाहरी इलाके में एक बाग में देखा गया। ग्रामीणों ने ऋषिपाल सिंह को घेर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।’’ इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।