नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में दो व्यक्तियों को 10 साल की कैद

नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में दो व्यक्तियों को 10 साल की कैद

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  • Publish Date - August 17, 2021 / 08:28 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

मुजफ्फरनगर, 17 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करीब चार साल पहले 16 साल की लड़की से बलात्कार के जुर्म में 26 साल के एक शख्स को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव तिवारी ने रिजवान को नवंबर 2017 में पीड़िता से बलात्कार और धमकाने के लिए धारा 376 और 506 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तिवारी ने रिजवान को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत दोषी ठहराया और दोषी पर 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

एक अन्य मामले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार की अन्य विशेष पॉक्सो अदालत ने सादिक नाम के व्यक्ति को दिसंबर 2015 में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के जुर्म में 10 साल जेल की सजा सुनाई । उन्होंने दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा

नोमान नरेश

नरेश