UP Crime News: नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को 7 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

UP Crime News: व्यक्ति को पॉक्सो अदालत ने नाबालिग भांजी से बलात्कार करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई है।

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  • Publish Date - July 1, 2025 / 06:47 AM IST,
    Updated On - July 1, 2025 / 09:40 AM IST

UP Crime News/ Image Credit: IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • मामा ने नाबालिग भांजी से 7 साला पहले किया दुष्कर्म।
  • पॉक्सो अदालत ने मामा को सुनाई सात साल की सजा।
  • कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

गाजियाबाद: UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक व्यक्ति को पॉक्सो अदालत ने सात साल पहले अपनी नाबालिग भांजी से बलात्कार करने के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। एक सरकारी वकील ने यह जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार बखरवा ने बताया, ‘‘ पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने 17 मई 2018 को नंदग्राम थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग भांजी से बलात्कार करने के दोषी मनोज को सात साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।’’

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2018 का है मामला

UP Crime News: घटना के समय लड़की 11 साल की थी और कक्षा पांच में पढ़ती थी। 17 मई की रात नाबालिग अपने घर के एक कमरे में सो रही थी और उसके माता-पिता छत पर सो रहे थे। बच्ची का मामा भी उन्हीं के घर में रहता था। बखरवा ने बताया कि बच्ची के मामा ने उसके अकेले होने का फायदा उठाया और बलात्कार किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी मनोज को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और नंदग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया। अभियोजक ने कहा, ‘उसे अगले दिन जेल भेज दिया गया। आज अदालत ने उसे सजा सुनाई है।’’