उप्र: अदालत ने हत्या के दोषी पति को सश्रम कारावास की सजा सुनाई

उप्र: अदालत ने हत्या के दोषी पति को सश्रम कारावास की सजा सुनाई

उप्र: अदालत ने हत्या के दोषी पति को सश्रम कारावास की सजा सुनाई
Modified Date: June 12, 2026 / 07:19 pm IST
Published Date: June 12, 2026 7:19 pm IST

कुशीनगर, 12 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की एक अदालत ने दो साल पुराने एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) प्रथम सत्यपाल सिंह की अदालत ने आरोपी संजय प्रसाद को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

पांडेय ने बताया कि घटना दो अक्टूबर 2023 को कसया थाना के बनकटा गांव में हुई, जहां गोधनी देवी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके बेटे संजय प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रमिला देवी के सिर पर फावड़े से वार कर हत्या कर दी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी संजय प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के बाद संजय प्रसाद को दोषी पाया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बिताई गई अवधि सजा मे समायोजित की जाये।

भाषा सं आनन्‍द जितेंद्र

जितेंद्र


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