मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 20 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने दो किसानों की लूट के बाद गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि 21 अप्रैल 2009 को शामली जिले के झिंझाना इलाके से फसल बेचकर ट्रैक्टर से वापस लौट रहे मुजफ्फरनगर निवासी किसान इकराम और अनवर की रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। हत्यारों ने उनसे 60 हजार रुपये भी लूट लिये थे।
उन्होंने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश सी. प्रकाश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपियों धर्मेंद्र, संजीव, असजद, कैसर और विक्रम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
भाषा सं. सलीम शफीक
शफीक