उप्र : हत्या के जुर्म में युवक को आजीवन कारावास

उप्र : हत्या के जुर्म में युवक को आजीवन कारावास

उप्र : हत्या के जुर्म में युवक को आजीवन कारावास
Modified Date: August 20, 2026 / 01:01 pm IST
Published Date: August 20, 2026 1:01 pm IST

बलिया (उप्र), 20 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि दुबहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी सात नवंबर 2020 की रात घर की छत पर सो रही थी।

उन्होंने बताया कि इसी दौरान उसका पड़ोसी कृष्णा गुप्ता पहुंचा और प्रेम प्रस्ताव दिया। प्रेम निवेदन स्वीकार नहीं करने पर गुप्ता ने किशोरी पर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी।

उन्होंने बताया कि आग लगने से गम्भीर रूप से झुलसी किशोरी की उपचार के दौरान मौत हो गयी।

राय ने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद कृष्णा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

राय ने बताया कि विशेष जज (पॉक्सो एक्ट) प्रथम कांत के न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

भाषा सं. सलीम मनीषा रंजन

रंजन

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