उप्र : बलिया में दोहरे हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास

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उप्र : बलिया में दोहरे हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - June 11, 2026 / 07:23 PM IST,
    Updated On - June 11, 2026 / 07:23 PM IST

बलिया, 11 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने जनवरी 2025 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए बृहस्पतिवार को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस घटना में दो लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नरही क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी प्रशांत गुप्ता (26) और गोलू वर्मा (23) की एक जनवरी 2025 की रात नारायणपुर गांव के एक शराब ठेके के पास धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में 16 वर्षीय जीतू गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था।

अभियोजन ने बताया कि यह घटना 15 दिसंबर 2024 को हुए एक पुराने विवाद से जुड़ी थी, जिसमें गोलू वर्मा के साथ मारपीट और धमकी दी गई थी।

जीतू गुप्ता के बयान के अनुसार, वह एक जनवरी की रात दूध लेने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रोककर हमला किया गया। उसके चचेरे भाई प्रशांत गुप्ता ने बचाने की कोशिश की तो उस पर भी हमला कर दिया गया। मौके पर पहुंचे गोलू वर्मा को भी हमलावरों ने निशाना बनाया। प्रशांत और गोलू की मौके पर ही मौत हो गई।

गोलू वर्मा की मां उर्मिला देवी और प्रशांत गुप्ता के पिता लक्ष्मण गुप्ता की शिकायत पर दो जनवरी को पुलिस ने बिट्टू यादव, शिवम राय उर्फ करिया, प्रियांशु राय और रुद्रेश राय के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।

जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भाषा

सं, जफर रवि कांत