शाहजहांपुर (उप्र), एक नवंबर (भाषा) शाहजहांपुर जिले की पॉक्सो अदालत ने सात वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म एवं उसकी छोटी बहन की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषी पर एक लाख 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, थाना कांट अंतर्गत 22 फरवरी 2021 को एक गांव में सात तथा पांच वर्षीय दो बहनें प्राथमिक विद्यालय में नहाने गई थीं। इसी दौरान अनिल उर्फ चमेली उन्हें बिस्किट तथा शहद का लालच देकर गांव से दूर खेतों में ले गया और सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी छोटी बहन की हत्या कर दी।
मामले में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने आरोपी को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई है।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्रा ने शनिवार को बताया कि थाना कांट में इस मामले की रिपोर्ट 23 फरवरी 2021 को दर्ज कराई गई थी।
मिश्रा ने बताया कि जब दोनों बच्चियां नहा कर घर नहीं आईं तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ गांव तथा खेतों में उन्हें तलाश किया तभी गांव के बाहर एक बच्ची का शव मिला और 100 मीटर दूर सरसों के खेत में बड़ी बहन घायल मिली।
भाषा सं जफर शफीक
शफीक