उप्र : बरेली में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

उप्र : बरेली में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - December 2, 2025 / 01:43 PM IST,
    Updated On - December 2, 2025 / 01:43 PM IST

बरेली, दो दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसी साल 30 जनवरी को जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के एक इलाके की रहने वाली बच्ची को प्रदीप (22) नामक युवक मोबाइल फोन दिखाने के बहाने छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस घटना के बाद बच्ची खून से लथपथ हालत में अपने घर पहुंची, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) देवाशीष पांडे ने सोमवार को प्रदीप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा

सं, सलीम रवि कांत