उप्र : राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई अब छह अप्रैल को

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उप्र : राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई अब छह अप्रैल को

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  • Publish Date - March 29, 2026 / 10:23 PM IST,
    Updated On - March 29, 2026 / 10:23 PM IST

सुलतानपुर (उप्र), 28 मार्च (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई शनिवार को सुनवाई यहां की सांसद/विधायक अदालत में टल गई। इस मामले में अब छह अप्रैल को सुनवाई होगी।

संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि 27 मार्च को तारीख थी लेकिन राम नवमी के अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तारीख तय की है।

मदन सिंह ने बताया कि इससे पहले 19 मार्च को भी मामले की सुनवाई गवाहों की अनुपस्थिति के कारण टल गई थी जबकि, 27 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराने वाले अजीत कुमार ने अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया था, जिस पर बचाव पक्ष के वकील ने जिरह की थी।

मदन सिंह ने बताया कि यह मामला बंधुआकलां क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति के एक जनसभा आयोजित की गई थी।

मदन सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी जबकि संजय सिंह के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

मदन सिंह ने बताया कि जुलाई 2024 में संजय सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया जिसके बाद उन्हें 20 हजार रुपये के दो जमानत मुचलके और एक निजी मुचलके पर जमानत दी गयी थी।

भाषा सं. सलीम गोला धीरज

धीरज