Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी से जुड़े इस मामले में 25 जून को होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कर दी ये बड़ी मांग

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Rahul Gandhi Defamation Case: विशेष अदालत ने राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में बहस के लिए 25 जून की तारीख तय की।

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  • Publish Date - June 5, 2026 / 10:48 PM IST,
    Updated On - June 5, 2026 / 10:52 PM IST

Rahul Gandhi Defamation Case/Image Credit: X Handle

HIGHLIGHTS
  • राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में 25 जून को सुनवाई होगी।
  • उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक विशेष अदालत में होगी सुनवाई।
  • 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है मामला।

Rahul Gandhi Defamation Case: सुलतानपुर: उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक विशेष अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में शुक्रवार को बहस के लिए 25 जून की तारीख तय की। अधिवक्ताओं ने यह जानकारी दी। याचिकाकर्ता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय की पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई के दौरान बहस जिरह होगी। सांसद-विधायक अदालत ने पिछली सुनवाई पर अधीनस्थ न्यायालय से इस मामले की पत्रावली तलब की थी, जो अदालत में आ चुकी है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस के लिए अब 25 जून का दिन तय किया है।

अधिवक्ता पांडेय के अनुसार, यह पूरा मामला राहुल गांधी के खिलाफ जारी एक मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। उन्होंने कहा, “हमने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने और हमारे द्वारा पेश की गई सीडी से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उसकी जांच व मिलान कराने का अनुरोध किया है।” (Rahul Gandhi Defamation Case) अधीनस्थ न्यायालय ने इस अर्जी को दो मई को खारिज कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए पांडेय ने विशेष अदालत का रुख किया।

2018 का है मामला

ahul Gandhi Defamation Case: यह मामला 2018 का है जब स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी, (Rahul Gandhi Defamation Case) जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

दिसंबर 2023 में, अदालत के समक्ष उपस्थित न होने पर राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। उन्होंने फरवरी 2024 में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद एक विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपए की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी। इसके बाद 26 जुलाई, 2024 को राहुल गांधी ने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया, (Rahul Gandhi Defamation Case)  जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया। बाद में अदालत ने शिकायतकर्ता को मामले में सबूत पेश करने का निर्देश दिया।

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