वाराणसी, 11 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने पत्नी की हत्या कर शव को घर में दफनाने के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्य ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल चौधरी ने आरोपी को दोषी पाया। मामले में शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्य और अधिवक्ता सुधांशु गुप्ता ने पैरवी की।
उन्होंने बताया कि लोटा थाना क्षेत्र के भीतरी गांव में 28 दिसंबर 2020 को आरोपी ने अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या कर शव को घर के आंगन में दफना दिया था। शव को जल्दी गलाने के लिए उस पर नमक भी डाला गया था।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अमेरिका में रह रहे दंपति के दोनों बेटो को पिता के बयानों पर संदेह हुआ। उन्होंने घर के आंगन की खुदाई कराई, जिसमें महिला का शव बरामद हुआ।
बेटों द्वारा पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने कथित रूप से संपत्ति विवाद के चलते हत्या करने की बात स्वीकार की और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तीन दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था।
साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
भाषा
सं, राजेंद्र रवि कांत