पति की हत्या के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

पति की हत्या के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद

पति की हत्या के जुर्म में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद
Modified Date: August 24, 2026 / 09:09 pm IST
Published Date: August 24, 2026 9:09 pm IST

बहराइच (उप्र), 24 अगस्त (भाषा) बहराइच जिले की एक अदालत ने अपने पति की हत्या की आरोपी एक महिला और उसके प्रेमी को सोमवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीशचन्द्र शुक्ला ने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को दरगाह शरीफ थानाक्षेत्र के सासापारा गांव में असलम का शव अपने घर में पाया गया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में दर्ज मुकदमे में असलम की पत्नी आशिया उर्फ जरीना और गांव के ही सोनू उर्फ मुनव्वर को आरोपी बनाया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आशिया के सोनू के साथ प्रेम संबंध थे और पति असलम इसका विरोध करता था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर असलम की हत्या कर दी।

शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने एक मई 2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त रक्तरंजित दुपट्टा भी बरामद किया गया था।

उन्होंने बताया कि विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध 11 जून 2021 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया और न्यायालय ने 12 जुलाई 2021 को दोनों के विरुद्ध आरोप तय किये।

शुक्ला ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने आशिया उर्फ जरीना और सोनू उर्फ मुनव्वर को हत्या का दोषी ठहराते हुए सोमवार को दोनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं. सलीम राजकुमार

राजकुमार


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