CM Pushkar Singh Dhami: जीएसटी की दरों में कटौती.. CM पुष्कर धामी ने की PM मोदी की तारीफ, कहा, ‘यह सबके लिए खुशियाँ लाएगा’

बाकू और पान मसाला सहित विलासिता और हानिकारक वस्तुओं, सिगरेट, बीड़ी और वातित शर्करा युक्त पेय पदार्थों तथा लक्जरी वाहनों, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों पर भी 40% का स्लैब है।

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  • Publish Date - September 4, 2025 / 09:47 AM IST,
    Updated On - September 4, 2025 / 09:47 AM IST

GST Reduction Item List || Image- UK DPR File

HIGHLIGHTS
  • सीएम धामी ने कहा- जीएसटी में सुधार से सबको लाभ
  • 22 सितंबर से लागू होंगी नई 5% और 18% जीएसटी दरें
  • पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ

GST Reduction Item List: देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की नई पीढ़ी के जीएसटी का स्वागत करते हुए इसे एक “ऐतिहासिक निर्णय” कहा है। उन्होंने माना है कि, इससे सभी को लाभ होगा। इसे घटाकर 5% और 18% के दो स्लैब में कर दिया गया है और यह 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा।

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प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री का जताया आभार

एक्स पर किये गये एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता देश में जीएसटी सुधारों की एक नई प्रणाली को लागू करना है। जीएसटी संरचना को और सरल बनाते हुए, अब केवल 5% और 18% के दो स्लैब लागू होंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल आम नागरिकों को सीधी राहत प्रदान करेगा, बल्कि मध्यम और लघु उद्योगों और छोटे व्यापारियों को नई ताकत के साथ सशक्त भी करेगा।”

सीएम धामी ने कहा कि यह सुधार युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देगा, और उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को हार्दिक धन्यवाद दिया, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

धामी ने आगे कहा, “इस निर्णय से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड जैसे पर्यटन पर निर्भर राज्य में यह सुधार विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि कर का बोझ कम होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए सभी प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार!”

जीएसटी में केंद्र ने किया क्रांतिकारी बदलाव

GST Reduction Item List: जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया।

5% स्लैब में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, जिनमें खाद्य और रसोई की वस्तुएं जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पूर्व-पैक नमकीन, भुजिया, मिश्रण और बर्तन; कृषि उपकरण जैसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर, जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, कटाई के उपकरण, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के टायर; हस्तशिल्प और लघु उद्योग जैसे सिलाई मशीन और उनके पुर्जे और स्वास्थ्य और कल्याण जैसे चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट शामिल हैं। जबकि 18% स्लैब में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर शामिल है, जिसमें छोटी कारें और मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घरेलू सामान जैसी उपभोक्ता वस्तुएं और कुछ पेशेवर सेवाएं शामिल हैं, सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% दर लागू होती है।

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इसके अतिरिक्त, तंबाकू और पान मसाला सहित विलासिता और हानिकारक वस्तुओं, सिगरेट, बीड़ी और वातित शर्करा युक्त पेय पदार्थों तथा लक्जरी वाहनों, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों पर भी 40% का स्लैब है। इसके अलावा, कुछ आवश्यक सेवाओं और शैक्षिक वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है, जिसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, फैमिली फ्लोटर और जीवन बीमा शामिल हैं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर कोई जीएसटी नहीं है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कुछ सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं।

प्रश्न 1: जीएसटी की नई दरें कब से लागू होंगी?

उत्तर: नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगी।

प्रश्न 2: जीएसटी की नई स्लैब संरचना क्या है?

उत्तर: अब केवल दो स्लैब होंगे – 5% (जरूरी वस्तुएं) और 18% (अन्य वस्तुएं व सेवाएं)।

प्रश्न 3: सीएम पुष्कर धामी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?

उत्तर: उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया और पीएम मोदी व वित्त मंत्री का धन्यवाद किया।